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BREAKING : पटना में 5 फरवरी तक धारा 144 लागू, किसी प्रकार के प्रदर्शन, जुलुस, धरना पर लगी रोक

BREAKING : पटना में 5 फरवरी तक धारा 144 लागू, किसी प्रकार के प्रदर्शन, जुलुस, धरना पर लगी रोक

पटना. रेलवे भर्तियों को लेकर उपजे असंतोष के कारण पटना में चल रहे छात्रों के उग्र आंदोलन की वजह से पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है. अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया. इसके तहत पटना सदर क्षेत्रान्तर्गत 31 जनवरी से 5 फरवरी तक पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है. आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक (अ०) विशेष शाखा, बिहार, पटना 29.01.2024 को सूचित किया गया है कि सहायक लोको पायलट (ए०एल०पी०) के पद पर भर्ती हेतु निकाली गयी रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं अन्य जगहों पर धरना/प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके कारण आमजनों को भाड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार चैनलों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा आगामी दिनों में विहत रूप में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है जैसे कि रेलवे में आग लगाना/तोड़-फोड़ करना जिसके कारण सरकारी संपत्ति को क्षति एवं गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इसके तहत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर विधि द्वारा प्रदत्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी रेलवे स्टेशन / रेलवे कार्यालयों / रेलवे ट्रैक एवं अन्य स्थलों पर निम्नलिखित बातों का निषेधाज्ञा लागू रहेगी. यह आदेश 31 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा. 

इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा. गड़ासा, भाला, छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा।  

आदेश की उल्लंघन की स्थिति में द०प्र०सं० के विहित धाराओं में निहित दण्डात्मक कार्रवाई की   


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