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भागलपुर में शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा, दस साल जेल के साथ एक लाख रूपये का लगा जुर्माना

भागलपुर में शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा, दस साल जेल के साथ एक लाख रूपये का लगा जुर्माना

BHAGALPUR : बिहार सरकार के द्वारा शराब के माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्ती करती जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के एक्साइज कोर्ट दो शरद चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट के द्वारा पहली बार  शराब तस्करी के मामले में अभियुक्त संजीव कुमार को 10 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। 

बताया जा रहा है की परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर 13 नवंबर 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी विक्रमशिला सेतु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पुलिस के द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की गई तो ड्राइवर के द्वारा गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और जांच की तो उसमें से 113 लीटर विदेशी शराब बरामद हुए। 

वही आरोपी ड्राइवर संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा धारा 330 ए और 41 के तहत आरोपी को सजा सुनाई गई है। कानून के मुताबिक उसे 10 साल जेल की सजा और एक लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है। हालाँकि आरोपी ने कहा की वह पूरी तरह निर्दोष है। वह भाड़े पर स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था। लेकिन उसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।  

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट 

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