इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फाइल करने के बाद आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही है? यह एक आम समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर से कोई गलती हो गई हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण से विभाग की तरफ से ही देरी हो रही हो. तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण और समाधान...
कई बार रिफंड में देरी का कारण टैक्सपेयर की ओर से की गई कोई गलती होती है, जैसे कि बैंक खाते का विवरण गलत भरना, पैन कार्ड नंबर में गलती होना, आदि। लेकिन कभी-कभी विभाग की ओर से भी रिफंड में देरी हो सकती है, जिसके कारणों का पता तभी चल पाता है जब टैक्सपेयर खुद आगे बढ़कर इसकी जानकारी ले। यदि निर्धारित समय के भीतर आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो आप इनकम टैक्स विभाग से रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप विभाग से अनुरोध करते हैं कि आपके रिफंड को दोबारा जारी किया जाए।
रिफंड री-इश्यू करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत टैक्सपेयर रिक्वेस्ट करता है कि सही तरीके से प्रोसेस नहीं किए गए रिफंड को दोबारा जारी किया जाए। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड री-इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग के संबंधित कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
रिफंड री-इश्यू करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी जैसे आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें। आवेदन के बाद विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके अपनी आवेदन की स्थिति की जानकारी लेते रहें।