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DELHI-NCR NEWS: शराबियों की बल्ले-बल्ले! दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू, कुछ ही घंटो में क्रैश हुई साइट

DELHI-NCR NEWS: शराबियों की बल्ले-बल्ले! दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू, कुछ ही घंटो में क्रैश हुई साइट

DELHI: कोरोना काल शराब पीने वालों के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में अब शराब लेने के लिए शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही अब शराब की दुकानें खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने शराब को ऑनलाइन होम डिलीवरी करवाने की अनुमति दे दी है।

होम डिलीवरी की मिली अनुमति

बदले हुए आबाकारी नियमों के तहत अब आप घर बैठे शराब ऑडर कर सकेंगे। राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले 'संशोधित उत्पाद शुल्क' नियमों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। अधिसूचना में कहा गया, 'लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।'

विक्रेता को इस लाइसेंस की जरुरत

ऑनलाइन बेचने के लिए विक्रेता को फॉर्म एल-13 में लाइसेंस की जरूरत होगी। एल-13 लाइसेंस रखने वाले दुकानदारों को ही इस नियमों का फायदा मिलेगा और मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।

SC ने होम डिलीवरी का दिया था सुझाव

गौरतलब है कि इससे पहले होम डिलीवरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एल -13 लाइसेंस धारकों को केवल ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के माध्यम से प्राप्त होने पर ही घरों में इस तरह की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था। क्योंकि कोरोना महामारी के समय शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के दृश्य सामने आए थे।


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