DHANBAD: धनबाद कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए गए बाघमारा से भाजपा विधायकढुल्लू महतो समेत पांच दोषियोंको 18 महीने की सजा सुनाई है।साथ ही सभी दोषियों पर नौ-नौहजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अभियुक्त बसंत शर्मा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया मामला वर्ष 2013 का है।
धनबाद के बरोरा थाना के प्रभारी आर एन चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने वारंटी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर थाना लाया था। राजेश की गिरफ्तारी की सूचना पाकर ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ थाना पर धमक गए और वह सब पुलिस से उलझ पड़े। ढुल्लू और उनके समर्थकों ने बलपूर्वक पुलिस गिरफ्त से वारंटी राजेश गुप्ता को न सिर्फ छुड़ा लिया बल्कि उसे अपने साथ भी लेते गए।
इस मामले में थाना प्रभारी के बयान पर पुलिस ने ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता और बसन्त शर्मा को अभियुक्त बनाते हुए कांड संख्या 120/13 दर्ज किया था।पुलिस कस्टडी से जबरन वारंटी को छुड़ा लेने की यह घटना कोयलांचल में काफी चर्चित रही थी।
सजा सुनाए जाने के बाद विधायक ढुल्लू महतो की ओर से जमानत के लिए पिटीशन दायर किया गया। इस पर कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी। ढुल्लू महतो के लिए राहत की बात यह रही किअगर उनको दो साल से अधिक की सजा होती तो उनकी विधायकी जा सकती थी। साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा।