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पूर्व मंत्री 'जमशेद अशऱफ' हाजिर हों...कोर्ट ने जारी किया वारंट, पटना में 2015 में मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया था केस

पूर्व मंत्री 'जमशेद अशऱफ' हाजिर हों...कोर्ट ने जारी किया वारंट, पटना में 2015 में मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया था केस

PATNA: पटना जिले की एक अदालत ने पूर्व मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया है. नीतीश कैबिनेट में मद्ध निषेध विभाग के पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ न्यायालय ने जमानतीय वारंट जारी किया है. पटना के सुल्तानगंज थाने में 10 सितंबर 2015 को मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था. न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अब जमानतीय वारंट जारी किया गया है. 

2015 में मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया था केस

पूर्व मंत्री जमशेद अशऱफ के खिलाफ यह मामला संपत्ति विरूपण अधिनियम का है. सहकारिता प्रसार पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सुल्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था. केस में आरोप लगाया था कि 10 सितंबर 2015 को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौधरी टोला पेट्रोल पंप के पश्चिम सड़क किनारे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा होर्डिंग लगा था, जिसे हटाया गया. होर्डिंग पर मो. जमशेद अशरफ का नाम निवेदक के रूप में अंकित था .इनके खिलाफ प्राथमिक की दर्ज करें. उसे होर्डिग को जब्त कर लिया गया है. आवेदन पर सुल्तान ने थाना ने केस दर्ज हुआ था. पुलिस जांच में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ के खिलाफ लगे आरोप को सच पाया था. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया. पटना सिटी अदालत में 2019 से ही इस मामले की सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। 

कोर्ट ने इस मामले में जमशेद अशरफ को हाजिर होने को कहा था, लेकिन उनके नहीं पेश होने के बाद जमानतीय वारंट जारी किया गया है .पटना सिटी के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडोधिकारी अमन कुमार की कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ को अगली तारीख पर पेश होने को कहा है.


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