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राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आरक्षण बिल को दी मंजूरी, गजट प्रकाशन के साथ राज्य में होगा लागू

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आरक्षण बिल को दी मंजूरी, गजट प्रकाशन के साथ राज्य में होगा लागू

PATNA : बिहार में जातीय आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश सरकार ने सबसे पहला कदम आरक्षण का दायरा बढ़ाने के रूप में किया। इसके लिए बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में आरक्षण बिल पेश किया। जिसमें बिहार में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कराने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन विपक्षी दल भाजपा ने भी किया था। 

दिल्ली से लौटने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार में नए आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में एससी-एसटी ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसको लेकर गजट का प्रकाशन किया जायेगा। गजट प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा।

बता दें कि शीतकालीन सत्र में ही नए आरक्षण बिल को पास किया गया है। विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा।  जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा।  वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा।  

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