झारखण्ड हाईकोर्ट में लालू यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

RANCHI :चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं। लेकिन उनकी सजा बढाने के लिए सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। इस मामले पर आज सुनवाई हुई। 


हालाँकि जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एस चांद की अदालत ने सीबीआई से जानना चाहा कि जब इससे संबंधित अपील लंबित है, तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है। इस पर सीबीआई से अदालत ने जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

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गौरतलब है कि स्‍पेशल सीबीआइ कोर्ट ने धोखाधड़ी करते हुएदेवघर कोषागार से बड़े पैमाने पर निकासी से संबंधित मामले (आरसी64ए ) में बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। इसके अलावा उन्‍हें डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में भी दोषी ठहराया गया है। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। यह निकासी 1990-95 के बीच की गई थी।चारा घोटाले में 3 मामले हैं और तीनों में लालू यादव आरोपी हैं।

बता दें की सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव उच्च स्तरीय षड्यंत्र में शामिल थे इसलिए उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।