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पटना हाईकोर्ट में अम्बेडकर आवासीय गर्ल्स स्कूल के निर्माण पर हुई सुनवाई, मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट में अम्बेडकर आवासीय गर्ल्स स्कूल के निर्माण पर हुई सुनवाई, मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद में अम्बेडकर आवासीय गर्ल्स स्कूल के निर्माण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरता से लिया है। विजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को शीघ्र वरीय अधिकारियों कई बैठक कर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।   

राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि 2011 में औरंगाबाद के औद्योगिक इलाके में 248 शय्या वाली आवासीय गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया गया था। लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में राज्य सरकार ने उस स्कूल को औद्योगिक इलाके से हटाने का आदेश दिया। उसकी जगह राज्य  सरकार ने 720 बेड वाले अम्बेडकर (प्लस -2) आवासीय "को- एड " स्कूल के निर्माण कराने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में सरकार ने जमीन का आवंटन भी कर दिया है। पुराने स्कूल की बिल्डिंग व जमीन को एक सीमेंट कंपनी को दिया गया है, जिसके एवज में आवंटन शर्तों के तहत सीमेंट कंपनी नए आवासीय  स्कूल का निर्माण लागत राज्य सरकार को वापस करेगी। पुराने स्कूल के निर्माण लागत का आकलन कर लिया गया है। अब सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन से निर्माण लागत मूल्य को सरकारी कोष में जमा होने का इंतज़ार है।

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को बैठक में स्कूल  निर्माण के लिए कराने के लिए वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल  निर्माण में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया है। तीन हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।

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