N4N DESK : पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब प्रकरण ने तुल पकड़ लिया था। जिसके बाद हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है।
कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हालाँकि कोर्ट के फैसले के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। कर्नाटक के यादगिर में एक सरकारी कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। वे परीक्षा छोड़कर कॉलेज से बाहर निकल गयी। कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें समझाने की काफी कोशिश की गयी। यहां तक की उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने को कहा गया। इसके बावजूद छात्राएं नहीं मानी और परीक्षा केंद्र से बाहर चली गयी।
वहीँ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने हाई कोर्ट के फैसले से निराशा जताई है। फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहीं है। लड़कियों के वकील एम धर ने भी कहा है की कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा।