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IMPORTANT NEWS: वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले कर लें यह जरूरी काम, बाद में हो सकता है नुकसान

IMPORTANT NEWS: वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले कर लें यह जरूरी काम, बाद में हो सकता है नुकसान

DESK: देश में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई योजनाओं को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च हैं. इनके तहत ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं, जो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, मगर व्यस्तताओं के कारण लोग इन्हें भूल जाते हैं. कुछ ऐसे ही 7 वित्तीय संबंधी चीजों की सूची यहां दी जा रही है जिन्हें 31 मार्च तक पूरा कर लेना है.

इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
 
इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च है, बेहतर होगा अगर आप इससे पहले निवेश कर लें. इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है.

31 मार्च तक FD कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
 
SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं. इन स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है. बुजुर्गों के लिए इन योजनाओं पर जल्द निवेश अच्छा रहेगा. 

फाइल कर दें ITR और रिवाइज्‍ड रिटर्न
 
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. किसी वित्‍त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. दोनों की ही अंतिम तारीख 31 मार्च है.

LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा
 
LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं. शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो. प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36 हजार रुपए है, लेकिन इसे लेने के लिए कर्मचारी को तीन गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी.

PPF और NPS अकाउंट्स में जमा कर दें मिनिमम अकाउंट
 
अगर आपका पब्लिक प्रविडेंट फंड या नैशनल पेंशन स्कीम अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट ऐक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें. इन दोनों तरह के अकाउंट्स खाली रहने पर ये निष्क्रिय हो जाएंगे. अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा सक्रिय करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा.

स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट बुक करें
 
स्टॉक्स और इक्विटी ऑरियेंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर अब टैक्स लगता है. 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए. इसके लिए, आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटि फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए. फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा इन्वेस्ट कर दें.

फॉर्म 12B जमा करें
 
अगर आपने 1 अप्रैल, 2020 के बाद नौकरी बदली हो तो पहले की नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें. 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा टीडीएस काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा.

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