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IMPORTANT NEWS: SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया जरूरी नोटिस, 30 जून से पहले कर लें बैंक संबंधी यह काम

IMPORTANT NEWS: SBI ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया जरूरी नोटिस, 30 जून से पहले कर लें बैंक संबंधी यह काम

DESK: अगर आप SBI के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट के जरिए किया है। ट्वीट के मुताबिक, बैंक के ग्राहकों को पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आगे लेनदेन में दिक्कतें आएंगी।

SBI ने ट्वीट अपने कस्टमर्स को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। इसके पहले भी कई बार केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए तारीखें दी जा चुकी हैं, जिन्हें लोगों की सहूलियत देखते हुए आगे विस्तारित किया गया था। कई लोगों ने पहले ही इस काम को कर लिया है, जिससे वे निश्चिंत हो गए हैं। हालांकि वक्त रहते इस काम को कर लेने में ही समझदारी है, अन्यथा आखिरी तारीख निकल जाने के बाद बैंक में खाते और लेनदेन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी।

गौरतलब है कि मिनिस्ट्री ने कहा था, "टैक्सपेयर्स को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आधार और PAN लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है." सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी। हालांकि तब से अब तक सरकार कई बार इसकी डेडलाइन बढ़ा चुकी है।

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