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सरकारी कार्यालयों में '11 बजे लेट नहीं और चार बजे के बाद भेंट नहीं' की प्रथा होगी खत्म, अब ऐसा किया तो वेतन में होगा नुकसान

सरकारी कार्यालयों में '11 बजे लेट नहीं और चार बजे के बाद भेंट नहीं' की प्रथा होगी खत्म, अब ऐसा किया तो वेतन में होगा नुकसान

PATNA : सरकारी कार्यालयों में यह माना जाता है कि यहां सुबह 11 बजे से पहले कोई काम नहीं होता है। वहीं शाम को चार बजे के बाद यही स्थिति नजर आती है। लेकिन, अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों मे नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसमें सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय आने के सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। जो कर्मी समय पर नहीं आएंगे, सजा के तौर पर उनकी आधे दिन की सैलरी काट दी जाएगी। 

इस आदेश का पालन पूरी सख्ती से करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने सभी डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुखों को दिया है। सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से बॉयोमेट्रिक से हाजिरी बनानी होगी। कोई कर्मी एक घंटा लेट कार्यालय आएंगे, तो उनकी आधे दिन की छुट्टी उनके आकस्मिक छुट्टी (सीएल) की संख्या से कट जाएगी। 

इसके बाद भी कोई कर्मचारी बार-बार देर से कार्यालय आते हैं, तो संबंधित सक्षम प्राधिकार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी महीने में अधिकतम दो दिन देर से कार्यालय आ सकते हैं। 

बदलाव आसान नहीं

सरकार का मानना है कि इस आदेश के बाद आम लोगों को विभागों में काम कराना आसान होगा। उचित व्यवस्था के लिए यह बदलाव जरुरी है, लेकिन इस आदेश को सरकारी कर्मी कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह आनेवाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि इस तरह के आदेश पहले भी जारी हुए हैं। 


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