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बिहार में आज से लॉकडाउन शुरू, बिना बाराती होगी शादी, आम लोगों के लिए सिर्फ इतनी देर होगी बाहर निकलने की परमिशन

बिहार में आज से लॉकडाउन शुरू, बिना बाराती होगी शादी, आम लोगों के लिए सिर्फ इतनी देर होगी बाहर निकलने की परमिशन


PATNA : बिहार में आज 11 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लेकिन, इस बार के लॉकडाउन में पिछले साल की तुलना में बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं। इस बार बेवजह पैदल चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि रोजमर्रा की जरुरत की चीजों की खरीदारी के लिए सरकार ने सुबह कुछ घंटे बाजार खोलने की आजादी दी है। लेकिन, यह छूट सिर्फ सब्जी दुकानों और किराना दुकानों के लिए है। सबसे ज्यादा परेशानी शादीवाले घरों को होगी, क्योंकि सरकार ने शादी में बारात निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है

मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी आवश्यक सेवाओं को चालू रखना है और क्या प्रतिबंध रहेगा, यह तय किया गया। गृह विभाग ने जारी आदेश में है कि राज्य में कोरोना की संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। राज्य में पहले से लागू प्रतिबंध के बावजूद संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इसको देखते हुए नये प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हवाई जहाज और रेल का परिचालन हो रहा है। इसलिए ऐसे यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। किसी भी तरह के इलाज, जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी वाहन से लोग आ-जा सकेंगे।

राज्य सरकार के सभी कार्यालय और निजी दफ्तार लॉकडाउन में बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए कई विभागों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, फायरब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा।


कुछ अपवाद को छोड़कर राज्यभर में दुकानें, वाणिज्यिक एव अन्य निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय हुआ है। अपवाद में बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानें आएंगी। आवश्यक खाद्य सामग्री (राशन) तथा फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात से 11 बजे पूर्वाहन तक (चार घंटे) खुली रहेंगी। इसके अलावा ठेला पर फल और सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। वहीं रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेकहोम के आधार पर कार्यरत रहेंगे।

बारात निकालने पर रहेगी रोक

शादी के दौरान बारातियों को अब नागिन डांस करने का मौका नहीं मिलेगा। शादी समारोह को अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि शादी में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार अथवा श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

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