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नाबालिग बच्ची से किया था दुष्कर्म, अदालत ने दिया आजीवन कारावास

नाबालिग बच्ची से किया था दुष्कर्म, अदालत ने दिया आजीवन कारावास

दरभंगा: 09 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बमबम मुखिया नामक एक दोषी को गुरुवार को एडीजे प्रथम अजित कुमार सिन्हा को अदालत ने उसके गुनाहों की सज़ा दे दी है. अजित कुमार सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही अजित कुमार सिन्हा को 35 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है.

ये सनसनीखेज मामला दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद दरभंगा के महिला थाना में कांड संख्या 35/2017 पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जो दरभंगा व्यवहार न्यायालय में जीआर केश नम्बर-14/17 के रुप में विचारण हुआ था। जिसमें धारा 376(z) (i) एंव 6 पौकसो एक्ट मे दोष सिध्द हुआ. 

जानकारी के अनुसार एक मई 2017 को घर में अकेली पाकर बच्ची के साथ दोषी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। वारदात को इतने वीभत्स तरीके से अंजाम दिया गया था कि बच्ची बुरी तरह लथपथ और जख्मी हो गई थी। कोर्ट ने पिछले 28 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया था। दरभंगा व्यवहार न्यायलय के विशेष लोक अभियोजक (पॉस्को एक्ट) विजय कुमार "पराजित " ने बताया कि कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को छह लाख रुपये का आर्थिक  मुआवजा भी दिया जाये। 


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