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एमएलसी रीतलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज, लॉकडाउन में नियम का उल्लंघन करने का आरोप

एमएलसी रीतलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज, लॉकडाउन में नियम का उल्लंघन करने का आरोप

Desk: एमएलसी रीतलाल यादव के खिलाफ दानापुर थाना में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है. अंचलाधिकारी विद्धानंद राय ने रीतलाल यादव समेत 11 लोगों को नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

सीओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है. लॉकडाउन के दौरान 30-40 वाहनों के साथ एमएलसी रीतलाल यादव अपने समर्थकों के साथ हाथीखाना मोड़ के पास जुटे थे. इस प्रकार उनके द्वारा लॉकडाउन एवं सरकारी आदेश का उलंधन किया गया. जिसको लेकर रीतलाल यादव समेत ग्यारह नामजद एवं करीब सौ से अधिक अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है. थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अंचलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान आदेश का उलंघन करने का मामला रीतलाल यादव समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.


बता दें कि रीतलाल यादव शनिवार को बेऊर जेल से जमानत पर बरी किये गए. पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ईडी के चल रहे मनी लांड्रिंग मामले में तय सजा से अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने पर आरोपित रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने आदेश जारी किया था. इसी आदेश के आलोक में पटना के एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र पाडेय ने जेल में बंद रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने का आदेश जारी किया. रीतलाल दस वर्ष से लगातार न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल के गोदावरी खंड में बंद थे. उनपर कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं और कई आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष उनके आरोप साबित करने में असफल रहा है. कोर्ट ने उन्हें अपराध के आरोप से बरी कर दिया है. कोर्ट में लंबित अन्य आपराधिक मामलों में वे जमानत पर हैं.

ईडी ने वर्ष 2012 में रीतलाल यादव पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. यह एमपीएमएल के विशेष कोर्ट में लंबित चल रहा है. इस मामले में ईडी कोर्ट के समक्ष अपना सभी गवाह पेश कर चुका है. बचाव पक्ष रीतलाल यादव अपना गवाह पेश कर रहे हैं. कोरोना संक्रमण के चलते कोर्ट में न्यायिक कार्य पिछले 5 माह से बंद है, जिससे इस केस की सुनवाई बंद है. इस मामले में तय सजा सात वर्ष से अधिक दिनों से आरोपित रीतलाल यादव न्यायिक हिरासत में थे. पटना हाईकोर्ट ने इसी आधार पर जेल से जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था.

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