पटना हाईकोर्ट में एमएलसी सच्चिदानंद रॉय ने राजनीतिक दल बनाने के सम्बन्ध में दायर की याचिका, चीफ जस्टिस की खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में एमएलसी सच्चिदानंद रॉय ने राजनीतिक दल बनाने के सम्बन्ध में दायर की याचिका, चीफ जस्टिस की खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई

PATNA : सारण से बिहार विधान परिषद के स्वतंत्र पार्षद सच्चिदानंद रॉय ने पटना हाईकोर्ट में अपना राजनीतिक दल गठित करने के लिए याचिका दायर किया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

याचिका में ये कहा गया है कि स्वतंत्र विधान परिषद पार्षद द्वारा अपने राजनीतिक दल का गठन दल बदल कानून के तहत नहीं आता हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से जानकारी मांगी कि यदि वे अपना दल गठित करते है,तो क्या उन्हें विधान परिषद पार्षद के पद को छोड़ना होगा। भारतीय चुनाव आयोग ने इस मामले को वापस करते हुए कहा कि ये सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने विधान परिषद के सभापति से इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही। इसमें एडवोकेट जनरल द्वारा दिये गये वैधानिक सलाह का हवाला दिया गया।इसके तहत दसवें अनुसूची के पारा 2(2) पहले के दल और नये राजनीतिक दल के गठन में  कोई भेद नहीं करता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता दी कि वे इस सम्बन्ध में  सम्बन्धित हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते है। इसी सन्दर्भ में दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा।

Find Us on Facebook

Trending News