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मोतिहारी में अब इस जमीन की नहीं हो पाएगी बिक्री, अरेराज सीओ ने डीएम को भेजी रिपोर्ट

मोतिहारी में अब इस जमीन की नहीं हो पाएगी बिक्री, अरेराज सीओ ने डीएम को भेजी रिपोर्ट

Motihari: बेतिया राज, गैरमजरूआ, आम गैरमजरूआ और अरेराज मंदिर मठ की जमीन क्रय विक्रय की लगातार मिल रहे शिकायत को दूर करने के लिए पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज अंचल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है .अंचल प्रशासन ने गैरमजरूआ आम व मालिक, जिला परिषद, केसरे हिन्द, बेतिया राज व मंदिर मठ की खाता खेसरा रकबा के साथ रोक पंजी में दर्ज करने के लिए जिला को रिपोर्ट भेजा है. रोक पंजी में उक्त सभी जमीन का डाटा दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि को न बेच सकता है नही खरीद सकता है .

अरेराज सीओ वकील सिंह ने बताया कि अंचल क्षेत्र में गैरमजरूआ आम 634 डिसमिल, गैरमजरूआ मालिक 7489 डिसमिल, जिला परिषद 128.77 डिसमिल, केसरे हिन्द का 145.59 डिसमिल, बेतिया राज्य का लगभग 100 डिसमिल व मंदिर मठ के लगभग 5000 डिसमिल से अधिक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक के लिए जिला को सूची भेजी गई है.

 


सभी जमीन का थाना संख्या, खाता खेसरा व रकबा के साथ सूची तैयार किया गया है. उक्त भूमि को कोई खरीद बिक्री नहीं कर सके इसको लेकर भूमि के प्रकार के साथ रोक पंजी में दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अवर निबंधन पदाधिकारी मोतिहारी, सब रजिस्टार अरेराज को भेजा गया है. सीओ ने बताया कि रोक पंजी में उक्त सभी प्रकार के भूमि दर्ज होते ही रजिस्ट्री करने जाने पर रोक लगा दिया जाएगा. जिससे इस प्रकार के जमीन को कोई भी खरीद बिक्री नही कर सकेगा.

वही मुड़ा पंचायत में आम गैरमजरूआ जमीन खाता संख्या 274/21 खेसरा 3021 बिक्री कर साजिश के तहत उसका दाखिल खारिज करने का मामला भी संज्ञान में आया है. जिसको लेकर 24 घंटे में कर्मचारी से जांच रिपोर्ट की मांग किया गया है. जांच रिपोर्ट मिलते ही दस्तावेज कैंसिल करने को लेकर जिला पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा. वही आम गैरमजरूआ जमीन दाखिल खारिज करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी के बिरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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