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मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के साथ मिलेंगे हथियार के लाईसेंस, सरकार ने सभी DM को भेजा पत्र

मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के साथ मिलेंगे हथियार के लाईसेंस, सरकार ने सभी DM को भेजा पत्र

पटना. बिहार के मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के साथ हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज विभाग की तरफ से यह अनुरोध किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संबंधी पूर्व के नियमों को अधिक्रमित करते हुए शस्त्र नियम-2016 अधिसूचित किया गया है। यह 15 जुलाई 2016 से प्रभावी है। अब आयुध संबंधित सभी मामले आयुध अधिनियम 2016 के तहत संपादित किए जाने हैं।

उक्त नियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए जिला दंडाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं। गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी आयुध अधिनियम 2016 का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में पंचायती राज प्रतिनिधियों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित आवेदन को नियमानुसार निष्पादित करें।

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