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हिन्दी दिवस पर विशेष : हिन्दी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, जानें 75 साल पहले किस रूप में दी गई है मान्यता

हिन्दी दिवस पर विशेष : हिन्दी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, जानें 75 साल पहले किस रूप में दी गई है मान्यता

PATNA : देश में हिन्दी का एक अपना महत्व है। यूं कहे हिन्दी भारतीयता की पहचान है। देश के बड़े हिस्से में हिन्दी भाषा बोली जाती है। हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हिन्दी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जिसका फायदा यह हुआ कि न सिर्फ भारत में अब दुनिया के कई देशों में हिन्दी बोली जाने लगी है। वहीं देश की बड़ी आबादी आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानती है। हालांकि हिन्दी को कभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। 

अगर हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा मानते हैं, तो आपको बता दें कि हिंदी ही क्या कोई भी अन्य भाषा देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। भारतीय में संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। दरअसल, हिंदी देश की राजभाषा है। 14 सितंबर, 1949 के दिन की हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 

इस कारण राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी हिन्दी

दरअसल, आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी थी, तो संविधान सभा में ‘भाषा’ के विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में पक्ष में थे, तो कुछ इसके खिलाफ। 

विवाद इस बात पर था कि भारत विविधताओं का देश है, जहां कआ अलग-अलग भाषाएं और बोली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किसी भी एक भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस पर लंबी चर्चा के बाद आखिरकार हिंदी को राजभाषा बनाने का फैलसा किया गया और 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्‍छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

क्या होती है राष्ट्रभाषा

कई लोगों को राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर कंफ्यूजन रहता है और यही वजह है कि काफी कम लोगों को दोनों में अंतर पता होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। 

वहीं, राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय अदालत, संसद या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आदि।

केंद्र  सरकार ऐसे करती है हिन्दी का प्रयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी बेल्ट के राज्यों के साथ संचार करते समय हिंदी भाषा का उपयोग करती है। वहीं, इंग्लिश सहयोगी आधिकारिक भाषा है। इस तरह भारत के संविधान के मुताबिक, हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, न कि राष्ट्रीय भाषाएं।

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