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रिश्वत लेते अरेस्ट हुए SDPO को नीतीश सरकार ने किया निलंबन मुक्त, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पत्र जारी

रिश्वत लेते अरेस्ट हुए SDPO को नीतीश सरकार ने किया निलंबन मुक्त, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पत्र जारी

PATNA: बिहार सरकार ने निलंबित डीएसपी का निलंबन खत्म कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. 2016 में निगरानी ब्यूरो ने जयनगर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन पुरी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था .इसके बाद सरकार ने आरोपी एसडीपीओ को 17 नवंबर 2016 को निलंबित कर दिया था.

पटना हाईकोर्ट का आदेश 

गृह विभाग ने निलंबन के साथ ही 5 जनवरी 2018 को विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जारी किया था. तब से लेकर अब तक विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. इधर निलंबित डीएसपी चंदन पुरी ने पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया. हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2021 को निलंबित तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर को निलंबन मुक्त करने का न्यायादेश पारित किया.

पुलिस मुख्यालय में देंगे योगदान 

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह विभाग ने बताया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश एवं विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलंब की वजह से अनुशासनिक प्राधिकार ने चंदन पुरी को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया है . निलंबन खत्म होने के बाद में चंदन पुरी को डीजीपी मुख्यालय में योगदान के आदेश जारी किये गए हैं।

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