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नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म.. लिए गए 8 निर्णय.. प्रोन्नति पर लिया गया बड़ा फैसला

नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म.. लिए गए 8 निर्णय.. प्रोन्नति पर लिया गया बड़ा फैसला

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगी है।

 सरकारी सेवकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसमें उनके प्रोन्नति से जुड़े मुद्दे पर कैबिनेट ने अपने एक फैसले से हजारों कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग के जुड़े एजेंडे में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है. 

IGIMS में 149  पदों का सृजन: वहीं बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में एक इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान हेतु विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कुल 149 (एक सौ उन्चास ) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक दी गई है. यानी जल्द ही IGIMS में इन पदों पर बहाली होने के आसार हैं. साथ ही राज्य के सभी राजकीय दन्त महाविद्यालयों, यथा- राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, भागनविगहा, रहुई, नालन्दा एवं पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में विभागीय संकल्प सं०- 187 (1), दिनांक- 14.03.2023 द्वारा निर्धारित नामांकन एवं अन्य शुल्क के अनुरूप दन्त चिकित्सा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्क लागू किये जाने की स्वीकृति दी है.

37.83 करोड़ से जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण : कैबिनेट ने गृह विभाग के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित "विशेष आधारभूत संरचना योजना" (वर्ष 2022-26) के तहत विशेष आसूचना शाखा, विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु कुल राशि सैतीस करोड़ तेरासी लाख सत्रह हजार छः सौ सनतावन रू० मात्र की नयी कार्य योजना की स्वीकृति देने के संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान की है. 

बिहार पंचायत सेवा नियमावली में संशोधन : नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग से जुडी एक स्वीकृति में बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम-2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन को स्वीकृति दी है. वित्त विभाग के एक प्रमुख एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से GFR, 2017 के नियम -144 (xi) के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 (xxii) को संशोधित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है. 

 ऋण पर राजकीय गारंटी:  कैबिनेट में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 एवं रबी विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम / नाबार्ड / अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी है. 

जज  बर्खास्तगी आदेश रद्द : नीतीश कैबिनेट ने एक जज के बर्खास्तगी आदेश को भी रद्द किया है. सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े इस एजेंडे में अंबिका प्रसाद गुप्ता जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा थे और उनके खिलाफ 3 सितम्बर 2015 से दण्ड स्वरूप बर्खास्तगी आदेश जारी हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया है. साथ ही बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है.  

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