NEWS4NATION DESK : अब बिना वकील के आप जिला उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ रुपये तक की और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपये की शिकायत कर सकते हैं। पहले इसके लिए वकील रखना पड़ता था।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब केन्द्र सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद एक्ट बन गया है।
कंज्यूमर अफेयर सचिव ने बताया कि इसी महीने के आखिर तक नियम बनाने का काम करेंगे। 3 महीने में सारे रूल्स तैयार होंगे। नए बिल में ग्राहकों कोबिना वकील के लड़ने का अधिकार मिला है।
नये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल मेंसेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को कई अधिकार दिए गए हैं। इससे ग्राहकों की परेशानियां दूर होंगी। CCPA में इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा। CCPA में से सरकार कंपनियों पर कार्रवाई करेगी।
वहीं इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड डीजी होगा, जबकि एडिशनल डीजी समेत कई अधिकारी इस विंग में शामिल होंगे। सीसीपीए स्वत: संज्ञान ले सकता है। सीसीपीए भ्रामक प्रचार पर रोक के लिए भी काम करेगा।