बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफ़ेसर अभ्यर्थी को दी राहत, इंटरव्यू में शामिल करने का दिया निर्देश, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से किया जवाब तलब

पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफ़ेसर अभ्यर्थी को दी राहत, इंटरव्यू में शामिल करने का दिया निर्देश, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से किया जवाब तलब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने आवासीय प्रमाण -पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं पर्याप्त शुल्क का भुगतान नहीं करने का कारण बताते हुए महिला अभ्यर्थी को दर्शनशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने डा. पूजा भारती की रिट याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ - साथ हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि महिला अभ्यर्थी को 24 मई,2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए।  

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने दिनांक 18.11.2022 को नोटिस संख्या बीएसयूएससी/एड-88/2022-1369 क्रमांक 267 में निहित महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को "आवासीय प्रमाण -पत्र प्रस्तुत नहीं करने और कम शुल्क का भुगतान करने" का कारण बताते हुए साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित दिया। 

उन्होंने बताया कि दिनांक 18.11.2022 की ये अधिसूचना में उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने और अपेक्षित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में ईमेल के माध्यम से 27.11.2022 शाम 05:00 बजे तक अपलोड/भेजने के लिए अधिसूचित किया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.11.2022 को सुबह 12:23 बजे ईमेल के रूप में अपनी विनम्र आपत्ति भेजी, जिसमें उनका अपेक्षित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न था और उचित स्पष्टीकरण था कि विज्ञापन के खंड 10 के अनुसार राज्य की एक महिला उम्मीदवार को केवल 75/- रुपये का भुगतान करना है, जिसका भुगतान पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किया जा चुका है। 

उनके द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार 83 अंक प्राप्त किए हैं और यह कट-ऑफ अंक 80 से अधिक है। इसलिए, उसे 24.5.2024 को शुरू होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता फ़िलहाल राहत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी ।

Suggested News