PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण और मरम्मती मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनएच के निर्माण में आ रही हर बाधा को जल्द दूर करें। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को विभिन्न राजमार्गों की प्रगति की जानकारी दी। एनएच 2 औरंगाबाद चुरहा जीटी रोड राजमार्ग के मामलें में कोर्ट ने गया एवं औरंगाबाद के डीएम को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।
पांच जिलों से गुजरने वाली इस एन एच 227 राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पांच जिला मुज्जफरपुर, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सारण एंव वैशाली में अब तक जमीन अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया।
एनएच महेशखूंट सहरसा पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 30 जून तक पूरा किया जाना है। लेकिन अब तक आधा काम पूरा हुआ है। तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होना संभव नहीं है। कोर्ट ने निर्माण कंपनी को काम कब तक पूरा होगा। इस बारे में स्पष्ट हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। गोपालगंज एलिवेटेड कॉरीडोर के मामलें एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक 71 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सितम्बर,2024 तक निर्माण पूरा करना है। उनका कहना था कि तय समय सीमा के भीतर इस कॉरीडोर का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।
दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क के मामलें में राज्य सरकार के विकास आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर किया। कोर्ट को बताया गया कि रेलवे की ओर से जो जमीन मिलनी हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है।वही रेलवे की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया कि रेलवे को जो जमीन राज्य सरकार की ओर से मिली है, उस पर कई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है,जिसे हटाया जाना बाकी है। कोर्ट ने इस बारे मैं राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इन मामलों पर आगे भी सुनवाई की जाएगी।