छह साल की बच्ची के अपहरण मामले में पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई, CBI और CFSL को पार्टी बनाने का निर्देश

पटना. पटना हाईकोर्ट में मुज़फ़्फ़रपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत राजन साह की 6 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण के मामलें पर सुनवाई हुई। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें की सुनवाई करते हुए सीबीआई और निर्देशक, सी एफ एस एल, नई दिल्ली को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी मुज़फ़्फ़रपुर जयंतकांत ऑनलाइन उपस्थित थे। अपहृता के वकील ओम प्रकाश प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि एसएसपी, मुजफ्फरपुर द्वारा आज़तक सिर्फ कागजी कार्रवाई किया जा रहा है। लगभग 3 महीना से सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बना कर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। 

पिछली सुनवाई मे अधिवक्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक ऑडियो रेकॉर्डिंग है ,जिसमे संदिग्ध राहुल कुमार की आवाज है। वह अपहृत खुशी के बारे में जानता है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह ऑडियो क्लिप एस एस पी को दिया जाए। एसएसपी ऑडियो की पुष्टि करके करवाई करें। लेकिन जो शपथ पत्र एसएसपी के द्वारा हाई कोर्ट में फ़ाइल किया गया है, उसमे ऑडियो क्लिप का कोई जिक्र नही किया गया। 

कोर्ट ने पाया कि इस कांड का उद्भेदन अब एस एस पी, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा नही हो सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 14.10.2022 तक सभी कागजात सीबीआई को मुहैया करवाई जाए। अगली तिथि को सीबीआई  के वकील भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. 

यह मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण से जुड़ा है।  इसका सुराग आज तक नहीं मिला है। खुशी के पिता मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नही थे, जिसके कारण खुशी के पिता राजन साह ने पटना हाइकोर्ट  में याचिका दायर किया था। ये याचिका अधिवक्ता ओमप्रकाश ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया था। इसमे याचिकाकर्ता ने मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ़वाने का आग्रह किया  था। इस मामलें पर अगली सुनवाई 17अक्टुबर, 2022 को की जाएगी।