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पटना हाईकोर्ट ने की पटना- गया- डोभी फोरलेन मामले की सुनवाई, इन रेलवे अधिकारियों को हाजिर होने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने की पटना- गया- डोभी फोरलेन मामले की सुनवाई, इन रेलवे अधिकारियों को हाजिर होने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना -गया -डोभी एनएच 83 फोरलेन के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए गया के पास दो आर ओ बी के निर्माण के सम्बन्ध में रेलवे के जनरल मैनेजर और डी आर एम,ईस्ट सेंट्रल रेलवे को तलब किया हैं। ये जनहित याचिका प्रतिज्ञा नामक संस्था ने दायर किया हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एन एच ए आई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें। कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था। साथ ही बिजली के पोल,पेड़ों की कटाई की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।


आज राज्य सरकार ने बताया कि वह एन एच निर्माण में हर तरह का सहयोग कर रही हैं। कोर्ट को बताया गया कि निर्माण में आने वाले सभी समस्यायों के समाधान के लिए राज्य सरकार तत्पर है। साथ ही कोर्ट ने एन एच निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों को कोर्ट ने अगली सुनवाई में तलब किया है। उन्हें कोर्ट ने एन एच निर्माण में आ रही मुश्किलों और समस्यायों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाया है। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता,एन एच ए आई के अधिकारी और एन एच निर्माण करने वाली कंपनी को पटना गया डोभी राजमार्ग का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस बारे में कोर्ट में इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में निर्माण कंपनी से कहा कि कार्य करने की गति काफी धीमी हैं। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे निर्माण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस मामलें पर अगली सुनवाई 23 जून,2022 को होगी।

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