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पटना हाईकोर्ट ने प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले को लेकर की सुनवाई, एसपी और एसआईटी अधिकारियों को किया तलब

पटना हाईकोर्ट ने प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले को लेकर की सुनवाई, एसपी और एसआईटी अधिकारियों को किया तलब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अररिया लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में अररिया के एसपी व एसआईटी के सम्बन्धित अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया। जस्टिस पी बी बजनथ्री तथा जस्टिस आर सी मालवीय की खंडपीठ ने अपहृत प्रोफेसर की पुत्री अंजली प्रिया की ओर से दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर,2023 को होगी। पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने अबतक इस मामले में की गई जांच की विस्तृत जानकारी जवाबी हलफनामा दायर कर देने का निर्देश एसपी,अररिया को दिया था।

उल्लेखनीय है कि 24 सितम्बर,2022 को प्रोफेसर का अपहरण किया गया था। लेकिन पुलिस उन्हें बरामद अब तक बरामद नहीं कर सकी। पुलिस की ढुलमुल रवैया से परेशान होकर उनकी पुत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर,2023 को की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्ष को प्रस्तुत किया।

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