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सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बहाली मामले की पटना HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने बिहार सरकार को दी आखिरी मोहलत

सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बहाली मामले की पटना HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने बिहार सरकार को दी आखिरी मोहलत

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। आगे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।

निगगानी विभाग की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 9 जनवरी को की जाएगी। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 110400 है, जिनके फोल्डर विजिलेंस को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।


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