PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश अपने पक्ष में होने के बावजूद पटना हाईकोर्ट के एक वकील को उसके ही जमीन पर जाने से पड़ोसी द्वारा रोके जाने के मामलें पर सुनवाई की। इस मामलें की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने जक्कनपुर के एसएचओ और पटना सदर के अन्चल अधिकारी को तलब किया है। याचिकाकर्ता द्वारा बार बार पुलिस व प्रशासन से मिन्नते लगाने के बाद भी कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिली। और तो और पुलिस ने ही शांति स्थापित करने की धारा 107 वकील पर ही लगा दिया। जब वकील खुद याचिकाकर्ता बन हाईकोर्ट की शरण में आया, तो कोर्ट ने हैरानी जताते हुए संबंधित थानेदार और अंचलाधिकारी को तलब किया।
कोर्ट ने एडवोकेट द्विवेदी सुरेंद्र की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक तौर पर 22 जून,2022 को जक्कनपुर थाना के प्रभारी और पटना सदर के अंचलाधिकारी कोर्ट में संबंधित दस्तावेजों के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील अवधेश कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के पिता ने पुरंदर पुर में जमीन खरीदा था। जमीन जाने के एप्रोच मार्ग पर पड़ोस के एक व्यक्ति ने विवाद खड़ा किया, जिस पर मुकदमा अनुमंडलाधिकारी की अदालत में चला। इस मुकदमे में फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आया,जो जिला जज की अदालत में भी बरकरार रहा। यही नहीं, जमीन का सीमांकन आदेश और पैमाईशी रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्गत हुई ,जिसमे खुद पड़ोसी ने खुद गवाही दी थी कि रास्ते की जमीन याचिकाकर्ता की ही है।
इसके बाद भी जबरन याचिकाकर्ता वकील की जमीन के आगे इस पड़ोसी ने अवैध खटाल लगा कर जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। कोई भी आग्रह करने पर पड़ोसी गलत मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। पुलिस और दंडाधिकारी से बार बार मिन्नत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से दंडाधिकारी नियुक्ति कर पुलिस सुरक्षा की मांग की, ताकि वो अपनी जमीन की चारदीवारी निर्माण कर सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जून,2022 तक टालते हुए दोनो अफसरों को तलब किया ।