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बेहोशी का इंजेक्शन दिये बिना महिलाओं का ऑपरेशन पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

बेहोशी का इंजेक्शन दिये बिना महिलाओं का ऑपरेशन पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

पटना. खगड़िया के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के लिए पहुंची महिलाओं को बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए ही ऑपरेशन करने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अखबारों में छपी रिपोर्ट को आधार बनाने हुए इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं ऑपरेशन के समय दर्द से कराहती रहीं, लेकिन उसके बाबजूद भी डॉक्टर ने बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर दिया। इस तरह की लापरवाही से पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया है। मानवता को ताक पर रखकर महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ हुए इस खिलवाड़ पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को जवाव तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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