बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना के हीरा पैलेस पर चलेगा नगर निगम का हथौड़ा, 18 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

पटना के हीरा पैलेस पर चलेगा नगर निगम का हथौड़ा, 18 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

PATNA :  राजधानी से बड़ी खबर है। पटना नगर निगम ने हीरा पैलेस को तोड़ने का आदेश दिया है। नगर आयुक्त न्यायालय ने करीब 18 साल बाद ये फैसला सुनाया है। अतिक्रमण का दोषी पाए जाने पर ये आदेश दिया गया है। यही नहीं कोर्ट ने प्रतिवादी मनोहर जलान पर दस लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर अतिक्रमित भूमि को तोड़कर शपथ-पत्र कोर्ट में दायर करने का भी आदेश दिया है। 

क्या है मामला

बता दें कि 20 जुलाई 2001 को नगर निगम के तत्कालीन सहायक अभियंता ने हीरा पैलेस में अवैध निर्माण चलते पाया था। जिसको लेकर  लेकर निगरानी वाद संख्या 228 (ए)  /2001 एवं हरीश जलान द्वारा विविध वाद संख्या 10 /2002  लाया गया । वाद संख्या 228 (ए) /2001  में ( 2001 -2008 तक)  फैसला आने तक कुल 93 तिथियां और विविध वाद संख्या 10 /2002 में ( 2003 -12 /01/2019 तक ) 133 तिथियों पर कोर्ट में सुनवाई हुई । आखिरकार 18 वर्षों बाद नगर निगम के नगर आयुक्त  न्यायालय ने फैसला सुनाया।

बताया जा रहा है कि 1954 में बिहार सरकार ने जलान परिवार को हीरा पैलेस की भूमि को लीज पर दिया था।  हीरा पैलेस के कई भागों में किए गए निर्माण का नक्शा पास नहीं है। नगर निगम के निगरानी कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मामला प्रकाश में आया की लीज का नवीकरण भी नहीं हुआ है। 


Suggested News