पटनाः जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस और पटना के पूर्व एसएसपी आलोक कुमार को बिहार सरकार ने एक और मामले में क्लीनचिट दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है।गृह विभाग ने उन पर संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
क्या थे आरोप
आईपीएस आलोक कुमार पर आरोप था कि बिहार में तैनाती के दौरान वे अपने आवास पर पुलिस कर्मियों से बेगारी कराया था साथ हीं उसके साथ दुर्व्यहार एवं प्रताड़ित किया था।इसके बाद 23 अगस्त 2013 विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।आलोक कुमार के खिलाफ आर्टिकल ऑफ चार्जेज,स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिस बिहेवियर एंड मिसकंडक्ट साक्ष्य सूची निर्गत किया गया।
इसी बीच आईपीएस आलोक कुमार अपने पैतृक कैडर में लौट गए। इसके बाद आलोक कुमार ने अपने खिलाफ शुरू किए गए विभागीय कार्यवाही को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चुनौती दी।हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2019 के अपने आदेश में आलोक कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे विभागीय कार्रवाई को निरस्त कर दिया।कोर्ट ने कहा कि चूंकि आलोक कुमार जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारी हैं इसलिए बिहार सरकार विभागीय कार्रवाई नहीं चला सकती।
इसके बाद आज गृह विभाग ने पटना के तत्कालीन एसएसपी आलोक कुमार खिलाफ संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का संकल्प जारी कर दिया है।