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पटना के आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं एंटी रेबीज वैक्सिनेशन पर हाई कोर्ट में पटना नगर निगम ने दिया जवाब

पटना के आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं एंटी रेबीज वैक्सिनेशन पर हाई कोर्ट में पटना नगर निगम ने दिया जवाब

PATNA. पटना हाइकोर्ट में पटना के आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं एंटी रेबीज वैक्सिनेशन का कार्य “संतुलन जीव कल्याण” नामक एनजीओ को दिये जाने के मामले पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस  के वी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष पीपल्स फॉर एनिमल्स एवं अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना नगर निगम ने हलफ़नामा दायर कर जवाब दिया। पटना नगर निगम के अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पटना में  आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण का कार्य संतुलन जीव कल्याण  नामक संस्था को दिया गया था ।निगम ने 12 अक्टूबर,2023 को संतुलन जीव कल्याण संस्था के कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया है। साथ ही नगर निगम ने उक्त संस्था को एक सप्ताह में जवाब भी तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि संतुलन जीव कल्याण संस्था को पशु जन्म नियंत्रण नियम , 2023 की धारा 2 (एच) के तहत आवश्यक परियोजना प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इस आधार पर उसके टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए  ।  उन्होंने ये बताया है कि संतुलन जीव कल्याण संस्था को एबीसी कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता नहीं दी गई है। पटना नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने, पशुओं के जन्म नियंत्रण, एंटी रेबीज टीकाकरण नसबंदी और टीकाकरण के लिए 1130/- प्रति कुत्ते की दर से निविदा सूचना 18-11-2022 के विरुद्ध 12-01-2023 को निविदा कार्य आवंटित किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने  बताया कि नगर निगम पटना संतुलन जीव कल्याण की मिलीभगत से पशु जन्म नियंत्रण और टीकाकरण के संचालन में आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता कर रहा है। ऐसे में संतुलन जीव कल्याण के पक्ष में दिए गए टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर,2023 को होगी।

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