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BIHAR NEWS : पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, 20 साल की जेल और 10 हज़ार रूपये का लगा आर्थिक दंड

BIHAR NEWS : पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, 20 साल की जेल और 10 हज़ार रूपये का लगा आर्थिक दंड

BHAGALPUR : बिहार में आये दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना की सामने आती है। ऐसे में जिले के पाक्सो  विशेष अदालत ने मिसाल कायम किया है। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है। पाक्सो न्यायालय के पीपी जयशंकर मंडल ने बताया की हबीबपुर थाना क्षेत्र में 16 नवंबर 2018 को महिला थाना भागलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज सजा का एलान किया गया है। 

बताया जा रहा है की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले मे 4 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई कर न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आज न्यायालय ने आरोपी मोहमद गुलफराज अंसारी को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का अतिरिक्त आर्थिक दंड लगाया है। अर्थदंड नही देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। 


वहीँ कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग बच्ची को सरकार के द्वारा पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता राशि के रूप में 4 लाख रूपये देने का भी आदेश दिया। इस सुनवाई के दौरान 5 गवाह की गवाही हुई। जिसमें सारे गवाहो ने घटना घटित होने की  पुष्टि की है। वही चिकित्सक के जांच रिपोर्ट में भी घटना की पुष्टि की गई थी।

भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट 

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