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न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में थाना अध्यक्ष और मुखिया दोषी करार, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में थाना अध्यक्ष और मुखिया दोषी करार, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

JEHANABAD: खबर जहानाबाद की है। जहां न्यायालय ने मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में थाना अध्यक्ष और मुखिया पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

दरअसल, जहानाबाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी में आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने तत्कालीन परसविगहा थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह और ग्राम पंडूई पंचायत के मुखिया रामप्रवेश कुमार पर न्यायालय में झूठा साक्ष्य पेश करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 

बता दें कि, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने जी.आर 46/13  मामले में अभियुक्त अनिल बिन्द के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था। जिसके तामिला के दौरान उक्त मामले के अभियुक्त अनिल बिन्द को परसविगहा थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह और पण्डुई पंचायत के मुखिया रामप्रवेश कुमार के द्वारा आपसी मेल में आकर न्यायालय के समक्ष एक मिथ्या रिपोर्ट दाखिल किया था। जिसमें अभियुक्त अनिल बिन्द को मृत दिखाते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

बताते चलें की उक्त प्रकरण के आरोपी अनिल बिन्द स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। लिहाजा न्यायालय द्वारा वर्तमान थाना प्रभारी से जांच रिपोर्ट की मांगा की गई। जिसमें अभियुक्त के जीवित होने की पुष्टि की गई। साथ हीं पूर्व में दाखिल मृत प्रतिवेदन को गलत बताया गया। न्यायालय द्वारा जाँच करने के दौरान थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह सहित मुखिया रामप्रवेश कुमार पर न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने एवं गढ़ने का दोषी ठहराते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

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