रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट ने फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया. जमशेदपुर में प्रकाश झा की ओर से मॉल का निर्माण कराया जा रहा था. इसमें 10 हजार वर्ग फुट स्पेस खरीदने को लेकर क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्रा. लि. के सीएमडी पवन कुमार सिंह ने प्रकाश झा के साथ समझौता किया था. इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट सौंपा गया था.
शिकायतकर्ता पवन कुमार सिंह का आरोप है कि समझौता के बाद भी उन्हें मॉल में जगह नहीं दिया गया. इसे लेकर उन्होंने प्रकाश धा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची के सिविल कोर्ट में शिकायत दायर की थी, जिसके आधार पर प्रकाश झा के खिलाफ रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रकाश झा के खिलाफ भूमि रांची में दर्ज केस को निरस्त करने का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने इसे सिविल नेचर का विवाद माना है और कहा है कि निचली अदालत इस मामले में लंबित टाइटल सूट पर इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर विधि-सम्मत तरीके से सुनवाई करेगी.
जनवरी 2018 में केस ने प्रकाश झा के खिलाफ संज्ञान लिया था. प्रकाश झा इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गे थे. पुलिस ने इस केस की जांच कर अंतिम निचली कोर्ट में जमा कर दी थी और कहा था कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है क्योंकि यह सिविल विवाद से जुड़ा हुआ है.