पटनाः रेरा ने आशीर्वाद इंजीकॉन कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया है. इस कंपनी के आईओबी ग्लैक्सी परियोजना पूर्ण कर फ्लैट की रजिस्ट्री करने का आदेश पारित किया है. 6 मार्च को रेरा की सदस्य नुपूर बनर्जी की बेंच ने आशीर्वाद इंजीकॉन कंपनी के निदेशक अजय सिंह को आदेश पर अमल करने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि कंपनी ने आईओबी ग्लैक्सी में बैंक कर्मियों के लिए फ्लैट बुक किए थे. इसके लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था. ग्राहकों ने चेक के माध्यम से लगभग 6 लाख की राशि भी दी थी. लेकिन बिल्डर ग्राहकों को प्लैट पर कब्जा नहीं दे रहा था. इसको लेकर बैंक कर्मी ग्राहकों ने लड़ाई लड़ी. अब जाकर सफळता मिलते दिख रही है.
रेरा बेंच ने 12.05.2015 के बिक्री समझौतों के अनुसार परियोजना को पूरा करके शिकायतकर्ता(ग्राहक) को दो आवंटित फ्लैटों का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी को पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का भी निर्देश दिया गया है। इस आदेश के जारी होने के साठ दिनों के भीतर ही उसके पक्ष में पूर्ण बिक्री विलेख निष्पादित करके उक्त फ्लैटों के लिए रजिस्ट्री कार्य और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही ग्राहक को यह भी कहा गया है कि दूसरा क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं.