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रेरा का डंडाः 'घर-लक्ष्मी बिल्डकॉन' ग्राहक का पैसा सूद समेत करे वापस, RERA ने 60 दिनों की दी मोहलत

रेरा का डंडाः 'घर-लक्ष्मी बिल्डकॉन' ग्राहक का पैसा सूद समेत करे वापस, RERA ने 60 दिनों की दी मोहलत

PATNA:  पटना के बिल्डर ग्राहकों को झांसा देते हैं पैसा ठगते हैं। पटना में ही ऐसे सैकड़ों बिल्डर हैं जिनका केस रेरा में चल रहा है। ग्राहक अपनी जमा पूंजी से फ्लैट की बुकिंग कराते हैं। बिल्डर ग्राहकों का पैसा लेकर ऐशो-आराम करता है। रेरा ने पटना का घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के निदेशक राहुल कुमार को ग्राहक का पैसा सूद समेत वापस करने का आदेश दिया है। 

बिल्डर ने 5.50 लाख रू लिया था

एक ग्राहक प्रीति कुमारी ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ रेरा में सिकात दर्ज कराई थी। ग्राहक ने इस बिल्डर के घर लक्ष्मी माइलस्टोन में फ्लैट बुक कराई थी। ग्राहक प्रीति कुमारी ने एग्राीमेंट के समय कुल मिलाकर 5.50 लाख रू जमा कराई थी। बिल्डर को 9 जनवरी 2021 तक फ्लैट देना था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उसने रेरा में कंप्लेन किया।

60 दिनों के अंदर पैसा वापस करे बिल्डर

रेरा ने 6 मई 2022 को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई में रेरा ने  घर लक्ष्मी ब्यूल्डकॉन को ग्राहक का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। रेरा के आदेश में कहा गया है कि दायर किए गए दस्तावेजों और सबूतों पर विचार करने के बाद, बेंच प्रतिवादी कंपनी और उनके निदेशकों को 5,51,000/- जमा की गई राशि वापस करने का आदेश करती है। शिकायतकर्ता भारतीय स्टेट बैंक के ब्याज दर से 60 दिनों के अंदर सूद समेत पैसा वापस करे।  जब से फ्लैट की बुकिंग की गई है तब से बिल्डर सूद की राशि जोड़कर पैसा वापस करे। 




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