DESK. फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने तीनों की अपील खारिज कर दी। त्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा के खिलाफ तीनों ने अपील डाली थी, जिसे MP MLA सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अदालत ने अक्टूबर माह में तीनों को दोषी पाया था जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। इस मामले के मुख्य वादी विधायक आकाश सक्सेना हैं। आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दोहरे जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था।