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बिहार सरकार ने कर लिया फैसला, एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र में नहीं दी जाएगी छूट

बिहार सरकार ने कर लिया फैसला, एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र में नहीं दी जाएगी छूट

पटना : बिहार सरकार ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में बीएड या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में को लेकर बड़ा फैसाल किया है. बिहार सरकार एसटीईटी में बीएड या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देगी. इसको लेकर बिहार सरकार ने हाईकोट में अपील दायरर की है.

आपको बता दें कि अधिकतम उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देने को लेकर विधि विभाग के माध्यम से सरकार ने अपील दायर की है. शिक्षा विभाग शुरू से ही उम्र सीमा में छूट देने के पक्ष में नहीं था. शिक्षा विभाग का तर्क है कि हर साल एसटीईटी आयोजित करने की बाध्यता नहीं है.
 
 हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि 2011 के बाद एसटीईटी आयोजित नहीं की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को 8 साल उम्रसीमा में छूट मिलनी चाहिए. शिक्षा विभाग का तर्क है कि शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के अनुसार प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) हर साल आयोजित करना है. हाईस्कूलों में 37335 शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 7 नवंबर को एसटीईटी लिया जाना था. लेकिन हाईकोर्ट की उम्रसीमा में छूट देने के निर्णय के बाद इसे स्थगित कर दिया गया.

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