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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, रोक की वजह जानिए

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, रोक की वजह जानिए

दिल्ली. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार, 20 मई तक सुनवाई नहीं करने को कहा है. गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा. दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया है. 

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में मात्र 5 मिनट तक सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ने सख्त निर्देश दिया कि वाराणसी लोअर कोर्ट शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं जारी करेगा. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मामले में रोज सुनवाई हो रही है और नए फैसले दिए जा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हम सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं. वाराणसी ट्रायल कोर्ट अब इस मामले में कोई नया आदेश जारी नहीं करे. अब इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच शुक्रवार को शाम 3 बजे सुनवाई करेगी.


गौरतलब है कि पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिर का मलबा पड़ा हुआ है. उसमें देवी-देवताओं की कलाकृतियां नजर आ रही हैं. रिपोर्ट में लिखा गया है कि उत्तर से पश्चिम की तरफ जाने पर बीच के सिलावट पर शेषनाग और नागफनी की कलाकृतियां नजर आ रही हैं. बता दें कि अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को यह सर्वे किया था. कोर्ट ने 17 मई को रिपोर्ट सौंपने को कहा था. हालांकि यह 2 दिन लेट हो गई.


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