बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

निगरानी कोर्ट ने खारिज किया आरोपियों का जमानत याचिका, 16 नवम्बर 2018 को घूस लेते हुई थी गिरफ्तारी

निगरानी कोर्ट ने खारिज किया आरोपियों का जमानत याचिका, 16 नवम्बर 2018 को घूस लेते हुई थी गिरफ्तारी

PATNA : 16 नवम्बर 2018 को निगरानी विभाग की कार्रवाई में नगर परिषद दानापुर के क्लर्क उमाशंकर प्रसाद और  कैशियर रामशंकर सिंह को सत्यापन के बाद ट्रैप किया गया था. इसके बाद दोनों आरोपी जेल में बन्द है. निगरानी के वकील  आनन्दी सिंह ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से नियमित जमानत याचिका कोर्ट के समक्ष लाया गया था. 

याचिका को  निगरानी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आनन्दी सिंह ने बताया कि आरोपियों पर दो मामले निगरानी कोर्ट में चल रहें हैं. एक आय से अधिक सम्पति का मामला और दूसरा 1 लाख 67 हजार बतौर नजराना लेते ट्रैपिंग का मामला. ट्रैप मामले में कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

बताते चलें कि नगर परिषद दानापुर के लिपिक उमाशंकर प्रसाद और कैशियर रामशंकर सिंह ने नाला और सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार से 3 लाख 48 हजार रूपया बतौर रिश्वत मांग किया था. इसके बाद ठेकेदार विद्यानन्द सिंह ने निगरानी में परिवाद दायर किया. 

दायर किये गए परिवाद को लेकर निगरानी ने सत्यापन कराते हुए 16 नवम्बर 2018 को 1 लाख 67 हजार रकम घूस लेते रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. निगरानी की टीम ने जब उमाशंकर के कार्यालय की तलाशी ली तो वहाँ आलमारी से 22 लाख 90 हजार 5 सौ बरामद किया गया. 

पटना से कुंदन की रिपोर्ट 


Suggested News