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स्कूल से 15 KM की परिधि में रहने का शपथ पत्र दें शिक्षक...तभी फरवरी माह का मिलेगा वेतन... शिक्षा विभाग का सभी DEO को पत्र

स्कूल से 15 KM की परिधि में रहने का शपथ पत्र दें शिक्षक...तभी फरवरी माह का मिलेगा वेतन... शिक्षा विभाग का सभी DEO को पत्र

PATNA : बिहार में BPSC पास शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने सभी नए टीचरों को यह निर्देश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनका आवास उनके स्कूल के सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में हो। अब जब शिक्षकों की नियुक्ति को एक माह का समय गुजर चुका है तो ऐसे में उनके वेतन जारी करने से पहले शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार सभी शिक्षकों को इस बात का लिखित में शपथ-पत्र देना होगा कि उनका घर स्कूल से 15 किमी के दायरे में है। शपथ पत्र देने के बाद इन शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार लगातार निरीक्षणों के माध्यम से यह देखा गया है कि कुछ शिक्षक/ यापकों के विलम्ब से विद्यालय आने एवं विद्यालय की अवधि के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण उनका विद्यालय से अधिक दूरी पर आवकसित रहना है। विद्यालय से उनके आवासन की दूरी अधिक रहने के कारण समय से विद्यालय पहुँचने में जहाँ उन्हें परेशानी संभव है, वहीं उनके मन में यह लोग रहता है कि जल्दी अपने आवासन स्थल पर पहुँचने के लिए विद्यालय अवधि के पूर्व ही विद्यालय को छोड़ दिया जाए। यह स्थिति चिताजनक तो है ही शैक्षिक दृष्टिकोण से उचित भी नहीं है। 

ऐसे में सम्यक विभारोपरान्त निदेशांनुसार निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिला जन्तर्गत सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्ब माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों / शिक्षकों को यह निर्देश निर्गत करें कि सभी शिक्षक अध्यापक अपनी सुविधानुसार अपने विद्यालय के प्रखाप्त मुख्यालय अथवा विद्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि में ही आवासन की व्यवस्था रखे ताकि ये सभी ससमय विद्यालय जा सपों और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं हो। परंतु बिहार आवास भत्ता नियमावली के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

माह के अंत तक देना होगा शपथ पत्र

यह भी सुनिश्चित करें कि इन सभी शिक्षकों से दिनांक 31.01.2024 तक शपथ-पत्र के माध्यम से यह सूचना प्राप्त कर लें कि उन अध्यापकों/ शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय के प्रखण्ड मुख्यालय अथवा 15 किलोमीटर की परिधि में अपने आवासन की व्यवस्था कर ली गयी है। यह शपथ पत्र माह फरवरी, 2024 के वेतन भुगतान के पूर्व प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। यह शपथ-पत्र देने के पश्चात ही फरवरी, 2024 माह का वेतन देव होगा। उपरोक्त निदेश नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक तथा पूर्व से कार्यरत नियाजित शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा।


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