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राहुल के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव ... विपक्ष से डरी हुई मोदी सरकार अब विरोधियों की दबा रही आवाज

राहुल के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव ... विपक्ष से डरी हुई मोदी सरकार अब विरोधियों की दबा रही आवाज

पटना. मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है. यही कारण है वह राहुल गांधी सहित विपक्ष को अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी विरोधी दलों को एकजुट रहने की जरूरत है. मोदी सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है. यही वजह है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. 

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 2024 के चुनाव में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नही है. इसलिए वे विरोधी दलों के नेताओ पर कार्रवाई करवा रहे हैं. यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल निशाने पर हों. इसके पहले भी कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को इसी तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे परेशान किया गया है. हाल ही में समजवादी पार्टी के नेता अखिलेशा यादव पर कार्रवाई हुई थी. अब राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है. यह विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई को दर्शाता है. 

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जिस तरह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही ही इससे यह मालूम हो रहा है कि बीजेपी डरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यही हाल रहा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा. भाजपा की सरकार जांच एजेंसियों का दुरूपयोग करके वही संकेत दे रही है. उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए उसे जनविरोधी और जनता की आवाज उठाने वाले विपक्ष की आवाज को दबाने वाली सरकार कहा. 

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? आरोप लगाया गया कि राहुल ने ऐसा कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया।राहुल गांधी को मानहानि से जुड़े एक मामले में गुजरात के सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल के लिए राहत की बात यह रही कि जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।


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