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पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में निचली अदालत ने सुनाया फैसला, 14 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में निचली अदालत ने सुनाया फैसला, 14 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

SAMASTIPUR : बिहार के समस्तीपुर जिले के चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रोसड़ा की निचली अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। बताते चलें की रोसड़ा कोर्ट ने 13 साल बाद 14 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन जेल की सजा सुनाई गयी है। 

रोसड़ा कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

बताते चलें की रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को उस समय कर दी गयी थी, जब वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से समाचार प्रेषण के बाद घर जा रहे थे। शाम के सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के पिता फुलकांत चौधरी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 173/2008 दर्ज करवाई थी। दोषी पाये गए लोगों में लरझाघाट बिथान का कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा का बब्लू सिंह, महुली रोसड़ा का स्वयंवर यादव, मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर का संतोष आनंद सिंह, बसंतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी व मनेंद्र चौधरी शामिल हैं।

समस्तीपुर से संजीव तरुण की रिपोर्ट

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