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किसान आंदोलन: बंद रास्ते के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिये निर्देश, कहा- आंदोलन का अधिकार है पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए

किसान आंदोलन: बंद रास्ते के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिये निर्देश, कहा- आंदोलन का अधिकार है पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए

Desk. तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली-नोएडा के बीच सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिये हैं कि इस मामले का समाधान करें. बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन सड़कों को खोला जाना चाहिए. इस सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी.

साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और तीन संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे समन्वय स्थापित करें और रोड ब्लॉक को खत्म कराने का प्रयास करें. कोर्ट ने कहा कि किसी भी कारण से सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए. इस मसले के समाधान के लिए केंद्र सरकार को समय दिया जाता है. वह इस मसले का समाधान करे और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सौंपे.

अदालत ने केंद्र सरकार को एक तरफ समाधान तलाशने की सलाह दी तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी नसीहत दी. कोर्ट ने कहा कि किसानों के पास आंदोलन का अधिकार है, लेकिन वे इसके लिए सड़कें नहीं बंद कर सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा था कि नोएडा से दिल्ली का जो रास्ता महज 20 मिनट का ही था, अब उसमें दो घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है. यह संकट खत्म होना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसानों के मसले का समाधान किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन आम लोगों को इस तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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