Bihar News: पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने डाक विभाग में जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने के एक मामले में आरोपी अजय कुमार को 2.5 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अजय कुमार तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) थे।
सीबीआई ने 2015 में अजय कुमार के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि अजय कुमार को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर नवादा के सहायक डाक अधीक्षक ने 2011-12 में नौकरी पर रख लिया था। यह नियुक्ति डाक विभाग के नियमों के विपरीत थी।
2016 में सीबीआई ने अजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और सबूतों पर विचार करने के बाद अजय कुमार को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।
रिपोर्ट- अनिल कुमार