Bihar orrupt officer: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई! पूर्व खनन पदाधिकारी गोपाल साह 1.40 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
Bihar orrupt officer: बिहार के पूर्व खनन पदाधिकारी गोपाल साह और उनके परिवार की 1.40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का पटना निगरानी अदालत ने आदेश दिया।

Bihar orrupt officer: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना की निगरानी अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन खनन पदाधिकारी गोपाल साह और उनके परिवार के नाम पर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि गोपाल साह, उनकी पत्नी, बेटी और दो बेटों के नाम दर्ज एक करोड़ 40 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति 15 दिनों के भीतर जब्त की जाए। अगर तय समयसीमा में आरोपित अपनी संपत्ति सरकार को सौंपने में विफल रहते हैं तो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी जब्ती की कार्रवाई को अंजाम देंगे।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जानकारी दी कि पटना निगरानी अदालत ने गोपाल साह के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए जब्ती आदेश पारित किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि पटना के जानीपुर इलाके में स्थित दो प्लॉट, रोहतास जिले में दो प्लॉट, पटना के कृष्णा पुरी क्षेत्र में एक फ्लैट, 18 लाख रुपये के आभूषण और लाखों रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए। यह संपत्ति गोपाल साह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से अर्जित की थी और उसे पत्नी सुशीला साह, बेटी सीखा साह और पुत्र चंदन कुमार और सनी कुमार के नाम पर दर्ज कराया था।
1994 से 2017 के बीच गोपाल साह ने गलत तरीके से कमाए पैसे
जांच में पाया गया कि वर्ष 1994 से 2017 के बीच गोपाल साह ने अपने पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित की थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उनके खिलाफ एक करोड़ 56 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गोपाल साह अपने वैध आय स्रोत से अर्जित संपत्ति का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दे सके। अदालत ने कहा कि आरोपित परिवार ने जो संपत्ति अर्जित की है वह नाजायज और अवैध है, अतः इसे सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए।