Bihar Land: बिहार के इन जमीन मालिकों की खुल गई किस्मत,राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मुआवज़ा देने के नियम बदले, मिलेंगे करोड़ों रुपए
Bihar Land: बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के लिए अधिग्रहित की जा रही ज़मीन का मुआवज़ा अब खतियान की किस्म पर नहीं, बल्कि वास्तविक बाज़ार मूल्य के आधार पर तय होगा।,,

Bihar Land: बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के लिए अधिग्रहित की जा रही ज़मीन का मुआवज़ा अब खतियान की किस्म पर नहीं, बल्कि वास्तविक बाज़ार मूल्य के आधार पर तय होगा। इस फैसले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने रविवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है।
अब तक ज़मीन का वर्गीकरण 100 साल पुराने खतियान में दर्ज किस्म पर आधारित होता था। नतीजा यह होता था कि जमीन की मौजूदा उपयोगिता और खतियान की स्थिति में भारी फर्क आने से रैयतों की आपत्तियाँ बढ़ती थीं और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण (NHAI) के साथ विवाद खड़े हो जाते थे।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय ली। महाधिवक्ता ने एनएच एक्ट, 1956 की धारा 3जी और भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 से 30 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवज़ा तय करने में खतियान को आधार बनाना न्यायसंगत नहीं है। असली हक रैयत को तभी मिलेगा जब भुगतान जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाए।
निबंधन विभाग से पहले ही ज़मीनों का नया न्यूनतम मूल्य तैयार करने का आग्रह किया गया है। इसके लागू होने के बाद मुआवज़ा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यवहारिक होगी। किसानों और जमीन मालिकों को उनकी वास्तविक कीमत के मुताबिक भुगतान होगा।
इस कदम से न केवल रैयतों को न्याय मिलेगा, बल्कि परियोजनाओं में हो रही देरी भी घटेगी। लंबे समय से विवाद और आपत्ति की वजह से अधिग्रहण और सड़क निर्माण की प्रक्रिया अटकती रही है। सरकार को उम्मीद है कि यह नया नियम भू-अर्जन और विकास कार्यों में रफ्तार लाएगा।